नई दिल्ली 12 जून 2026/सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना और ख़ारिज कर दिया.
हालांकि अदालत ने उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर कर इस फ़ैसले को चुनौती देने की अनुमित दी है.
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ए.एस. चंदूरकर की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 329 में निहित प्रतिबंध का हवाला देते हुए अपने रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया.
बेंच ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी ख़ारिज कर दिया कि नामांकन रद्द करने में हुई ‘स्पष्ट और गंभीर’ त्रुटियों को सुधारने के लिए अनुच्छेद 32 का सहारा लिया जा सकता है.