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खाने पीने के सामान में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं प्रशासन ने लिया यह सख्त निर्णय

खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता की गोपनीय शिकायत अब पोर्टल पर भी

ग्वालियर / खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम संबंधी विविध कार्यों को समग्र पोर्टल पर लाने के मकसद से खाद्य सुरक्षा एमआईएस पोर्टल- पोषन (पीओएसएचएएन) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के नियमों का खाद्य कारोबारी द्वारा पालन नहीं करने व खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता संबंधी शिकायत लोगों द्वारा गोपनीय तरीके से दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आम नागरिक mpfdamis.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इस सिलसिले में बताया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को पंजीयन कराना व खाद्य लायसेंस लेना अनिवार्य है। खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन के लिए मार्गदर्शन लेने के उद्देश्य से आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन कार्यालय ईदगाह हिल्स भोपाल में खाद्य सुरक्षा हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। इसका टेलीफोन नम्बर 0755- 2665036 और ई- मेल [email protected] है। इस पर जानकारी ली जा सकती है।

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