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ग्वालियर जिले में बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली-जुलूस इत्यादि पर प्रतिबंध

धर्म, संप्रदाय, जाति अथवा समूह आदि की भावनाओं को आहत करने वाले कृत्य भी प्रतिबंधित

ग्वालियर, 24 अक्टूबर 2026/ ग्वालियर जिले की सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस व चल समारोह इत्यादि बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। विभिन्न धार्मिक त्यौहारों, सामाजिक एवं शासकीय व राजनैतिक कार्यक्रमों के दौरान शांति, कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एक अनुविभाग की सीमा में प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) तथा एक से अधिक अनुविभागों में अपर जिला दण्डाधिकारी (एडीएम) से पूर्व अनुमति लेना होगी।
जिला दण्डाधिकारी ने इस आदेश के जरिए किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री का प्रसारण, भ्रामक अथवा अफवाहपूर्ण संदेशों का प्रसार तथा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियां भी प्रतिबंधित की गई हैं। ऐसी गतिविधियों पर प्रशासन व पुलिस द्वारा सतत निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने बाजारों, मॉल, सार्वजनिक मार्गों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने, जन-जीवन को सुरक्षित रखने तथा लोक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत आवश्यक छूट प्रदान की जा सकेगी।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का पालन करें तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।

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