ग्वालियर जिले में हर्ष फायर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी
आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत होगी दंडात्मक कार्यवाही