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चुनाव आयोग ने तीन वर्ष से गृह जिले अथवा एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों की सूची 28 तक देने के निर्देश दिए

भोपाल /मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्‍ही.एल. कान्‍ता राव ने लोकसभा निर्वाचन 2019 की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक में गृह, सामान्‍य प्रशासन, राजस्‍व सहित 12 विभागों को निर्वाचन कार्यों का दायित्‍व सौंपा है। बैठक में श्री राव ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2019 की तैयारियाँ प्रारंभ हो चुकी हैं। अधिकारियों की पद-स्‍थापना और स्‍थानांतरण तथा मतदान केन्द्रों तथा मतदाता सूची के संबंध में प्रारंभिक कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने निर्देश दिये कि सामान्‍य प्रशासन, गृह तथा राजस्‍व विभाग 28 फरवरी तक अनिवार्यत: ऐसे अधिकारियों की सूची उपलब्‍ध करायें, जो विगत 3 वर्ष से एक स्‍थान पर अथवा गृह जिले में पदस्‍थ हैं।

मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी ने सामान्‍य प्रशासन विभाग को निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति, उपायुक्‍त (राजस्‍व), भोपाल, इन्‍दौर एवं ग्‍वालियर को मतपत्रों के मुद्रण कार्य के समन्‍वय के लिए पदेन उप मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी घो‍षित करने, मतदान के दिन अवकाश की घोषणा तथा आयोग द्वारा अन्‍य राज्‍यों में प्रेक्षक नियुक्‍त करने हेतु अधिकारियों की व्‍यवस्‍था करने के लिये निर्देशित किया

गृह विभाग को निर्वाचन के लिए पुलिस डिप्लॉयमेन्‍ट प्‍लान तैयार करने, केन्‍द्रीय बलों की मांग, पुलिस कर्मियों को आयोग के अधीन करने संबंधी धारारा 28 – क के अन्‍तर्गत अधिसूचना जारी करने, पुलिस कर्मियों एवं केन्‍द्रीय बलों को मानदेय/अनुग्रह की स्‍वीकृति हेतु बजट में प्रावधान एवं आवंटन, सीमावर्ती राज्‍यों के अधिकारियों से समन्‍वय कर नाकेबन्‍दी सुनिश्‍चित करने, निवारक निरोध के अधीन निर्वाचकों की सूची सभी कलेक्‍टरों को उपलब्‍ध कराने, आयोग द्वारा अन्‍य राज्‍यों में पुलिस प्रेक्षक नियुक्‍त करने हेतु अधिकारियों की सूची भेजने, हेलीकॉप्‍टर की व्‍यवस्‍था, कानून-व्‍यवस्‍था की दैनिक रिपोर्ट एवं आयोग द्वारा समय-समय पर चाही गई जानकारी भेजने के संबंध में निर्देशित किया गया। वाणिज्यिक कर विभाग को मतदान एवं मतगणना दिवस पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी करने के लिये कहा गया।

श्री कांता राव ने उच्‍च शिक्षा एवं स्‍कूल शिक्षा विभाग को निर्वाचन हेतु प्राध्‍यापकों/शिक्षकों की सेवाएँ आवश्‍यकतानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्‍ध कराने, स्‍कूल/कॉलेजों में स्‍थापित मतदान केन्‍द्रों में अनिवार्य न्‍यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्वाचन की अधिसूचना से निर्वाचन की समाप्ति तक प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति बनाये रखने का दायित्‍व सौंपा। श्रम विभाग को मतदान के दिन प्रदेश के समस्‍त संस्‍थानों में अवकाश की घोषणा करने के निर्देश दिये।

लोक निर्माण विभाग को मतदान केन्‍द्रों को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्‍मत तथा 73 नाकों पर सीसीटीवी की व्‍यवस्‍था करने की जिम्‍मेदारी दी गई। लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग को मतदान के दिन मतदान कर्मियों की स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी आवश्‍यकताओं की पूर्ति, सुरक्षा बलों के केशलेस इलाज, एम्‍बुलेंस की उपलब्‍धता के संबंध में जिम्‍मेदारी दी। लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग को मतदान के दिन मतदान केन्‍द्रों पर पेयजल की आपूर्ति, ऊर्जा विभाग को मतदान के दिन प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये आवश्‍यक व्‍यवस्‍था और राजस्‍व विभाग को निर्वाचन संबंधी फार्म, लिफाफे, पुस्‍तकें, समय पर मुद्रण कर उपलब्‍ध करवाये जाने संबंधी निर्देश दिये। विधि-विधायी कार्य‍ विभाग को जोनल अधिकारी/ सेक्‍टर मजिस्‍ट्रेट को विशेष कार्यपालक दण्‍डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्‍त करने संबंधी अधिसूचना जारी करने का दायित्‍व मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सौंपा गया है।

 

बैठक में अपर मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संदीप यादव, श्री अरूण कुमार तोमर, संयुक्‍त मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल तथा विभिन्‍न विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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