दिल्ली/पैन नंबर और आधार को लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च है. जिन लोगों ने अब तक इन्हें लिंक नहीं किया है अब उनके पास सिर्फ कुछ ही घण्टे इस काम को करने के लिए बचे हैं. पैन और आधार को लिंक करके लोग कई दिक्कतों से बच सकते हैं.
इन दोनों नंबर के लिंक नहीं होने की स्थिति में टैक्सपेयर्स टैक्स नहीं चुका पाएंगे और ऐसे में लोगों को 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लेट आईटीआर फाइल करने के लिए लग सकता है.
पैन और आधार के लिंक नहीं होने पर लोगों को टैक्स रिफंड का भी लाभ नहीं मिल पाएगा. ऐसे में अपने पैसे का नुकसान होने से बचाने के लिए टैक्सपेयर्स जरूर 31 मार्च से पहले पैन और आधार को लिंक करें.
जल्दी करें कहीं निकल न जाए पैन आधार लिंक करने की तारीख सिर्फ कुछ ही घण्टे शेष
RELATED ARTICLES