ग्वालियर, 28 जुलाई 2026/ दतिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-22 के उपचुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने अहम आदेश जारी किया है। जिसके तहत दतिया विधानसभा क्षेत्र से लगे ग्वालियर जिले के तीन किलोमीटर सीमावर्ती क्षेत्र में संचालित सभी शराब दुकानों एवं अन्य अनुज्ञप्ति प्राप्त मदिरा केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्र में 28 जुलाई 2026 को शाम 6 बजे से 30 जुलाई 2026 को मतदान समाप्त होने तक सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध अवधि के दौरान शराब का क्रय-विक्रय, परिवहन, भंडारण एवं अवैध बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।