9 से 11 नवंबर तक पूरे दतिया जिले में लागू रहेगा आदेश, एक ट्रैक्टर से दो ट्रॉलियां जोड़कर चलाने पर रहेगी रोक
दतिया6 नवंबर 2026/दीपावली दौज के अवसर पर प्रसिद्ध माता रतनगढ़ मंदिर में आयोजित होने वाले विशाल मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री स्वप्निल वानखेड़े ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन तथा संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एक ट्रैक्टर से दो ट्रॉलियां जोड़कर संचालित किए जाने वाले डबल ट्रैक्टर-ट्रॉली वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार माता रतनगढ़ मंदिर पर दीपावली दौज मेले का आयोजन 9 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक किया जा रहा है। मेले में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इस दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन एवं परिवहन के कारण विभिन्न मार्गों पर अत्यधिक यातायात दबाव रहने तथा बड़ी संख्या में वाहनों के आवागमन की आशंका है।
प्रशासन के संज्ञान में आया है कि श्रद्धालुओं को मेले में लाने और ले जाने के लिए एक ट्रैक्टर से दो ट्रॉलियां जोड़कर चलाने वाले डबल ट्रैक्टर-ट्रॉली वाहनों का उपयोग किया जाता है। ऐसे वाहनों का संतुलन बिगड़ने से दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह एहतियाती कदम उठाया है।
पूरे जिले में लागू रहेगा प्रतिबंध
जारी आदेश के तहत 9 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक संपूर्ण दतिया जिले में श्रद्धालुओं को मेले में लाने एवं ले जाने के लिए एक ट्रैक्टर से दो ट्रॉलियां जोड़कर संचालित किए जाने वाले वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारियों, जिला परिवहन अधिकारी एवं समस्त तहसीलदारों सहित संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन का यह निर्णय मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात को व्यवस्थित बनाए रखने और किसी भी संभावित दुर्घटना अथवा अप्रिय घटना को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।