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महाराज बाड़ा पर अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण में ऐरन को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का नोटिस

 ग्वालियर। संयुक्त संचालक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (Joint Director Town and Country Planning) ने बिल्डर दीपक ऐरन  को गोविंद स्मृति कॉम्प्लेक्स महाराज बाड़ा  को बिना मंजूरी के मार्केट बनाए जाने पर नोटिस  जारी किया है।

आरटीआई कार्यकर्ता राकेश सिंह कुशवाहा (RTI activist Rakesh Singh Kushwaha) ने तथ्यों के साथ ग्राम तथा निवेश के संयुक्त संचालक को शिकायत की थी कि महाराज बाड़ा पर स्थित हनुमान मंदिर महाराज बाड़ा के पास एवं छापाखाना के सामने अवैध रूप से बिना मंजूरी के एक बड़ी मार्केट का निर्माण किया गया है।

आश्चर्य की बात है कि महाराज बड़ा जैसे स्थान पर बिना मंजूरी के इतनी बड़ी मार्केट का निर्माण हो गया और किसी अधिकारी को क्या निर्माण कार्य नजर भी नहीं आया। सर्वे क्रमांक 807 रकबा 497 वर्ग मीटर पर यह निर्माण किया गया है। इस संपत्ति के स्वामी सुधीर राव गोसावी के नाम से फर्जी पत्र जारी कर अनुमति प्राप्त की गई। एक पत्र लिखकर इस फर्जी पत्र के जरिए दी गई अनुमति को निरस्त किए जाने की मांग की गई थी |

वहीं, इस संबंध में राकेश सिंह कुशवाहा द्वारा की गई शिकायत के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने बिना मंजूरी के किए गए निर्माण कार्य को हटाए जाने के लिए नोटिस जारी किया है।’

यहां बताना उपयुक्त होगा की  ऐरन बन्धु ग्वालियर के सबसे बड़े  व्यावसायिक केंद्र में शुमार महाराज बाड़ा क्षेत्र की अनेक बड़ी सम्पतियों में हिस्सेदारी कर उनके निर्माण की मंजूरी और फिर उनके क्रय विक्रय के गोरखधंधे में बड़े पैमाने पर सक्रीय हैं। जो मामला सामने आया है  वह तो कुछ भी नहीं है इनकी बारीकी से पड़ताल की जाए तो नोकरशाही और बिल्डर की सांठगांठ से निर्माण के तमाम मामले सामने आ सकते हैं।

 

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