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व्यापमं मामले में झूठे दस्तावेज पेश करने पर कमलनाथ,ज्योतिरादित्य व दिग्विजय सिंह पर एफआईआर के निर्देश  

भोपाल| चुनाव से पहले बीजेपी सरकार को घेरने के कोशिश में जुटी कांग्रेस उल्टा मुश्किल में फंसती नजर आ रही है| बहुचर्चित व्यापमं घोटाले में झूठे दस्तावेज पेश करने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रशांत पांडे पर जिला कोर्ट ने एफआईआर के निर्देश दिए हैं|

दरअसल, मध्यप्रदेश भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एडवोकेटर संतोष शर्मा ने व्यापमं घोटाले में झूठे दस्तावेज पेश करने के मामले में तीन दिग्गज नेताओं सहित चार लोगों के खिलाफ सोमवार को स्थानीय अदालत में परिवाद पेश किया था|  अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कथित व्यापमं घोटाले के व्हिसल ब्लोअर प्रशांत पांडे के साथ मिलकर अदालत में झूठे दस्तावेज पेश किए हैं और अदालत को गुमराह कर रहे हैं|

जिला कोर्ट ने इस मामले में भोपाल की श्यामला हिल्स थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान करने के निर्देश दिए हैं| कोर्ट ने 4 अक्टूबर को एफआईआर की कॉपी पेश करने के लिए पुलिस को कहा| संतोष शर्मा ने IPC 420, 466, 468 समेत कई धाराओं में परिवाद लगाया है|

बता दें कि व्यापमं घोटाले की एक्सेल शीट में फेरबदल करने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 19 सितंबर को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के खिलाफ परिवाद दायर किया था और 22 सितंबर को दिग्विजय ने अदालत में अपने बयान भी दर्ज करवाए थे| उनकी पैरवी के लिए दिल्ली से दिग्गज नेता और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा और कपिल सिब्बल भी भोपाल आये थे|

 

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