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शरबत जिहाद पर बाबा रामदेव ने हाईकोर्ट को दी जानकारी

बाबा रामदेव ने हाईकोर्ट को जानकारी देते हुआ बताया कि  ‘शरबत जिहाद’ वाला वीडियो हटाया दिया है. अगली सुनवाई 1 मई को होगी. दिल्ली हाईकोर्ट में बाबा रामदेव की ओर से बताया गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स से ‘शरबत जिहाद’ वाला वीडियो हटा दिया है.कोर्ट को यह भी सूचित किया गया कि ऐसे सभी विवादित विज्ञापनों को भी हटाया जा चुका है.

कोर्ट का निर्देश:-हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव से एक हफ्ते के भीतर हलफनामा (अफिडेविट) देने को कहा है जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि वह भविष्य में इस तरह के बयान या विज्ञापन नहीं देंगे.

अगली सुनवाई की तारीख: 1 मई 2025

यह मामला विवादास्पद बयानों और प्रचार अभियानों को लेकर उठा था, जिसमें एक वीडियो में “शरबत जिहाद” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जो समाज में टकराव को बढ़ा सकता है.

क्या है पूरा मामला-बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल 2025 को पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए एक वीडियो में ‘शरबत जिहाद’ शब्द का इस्तेमाल किया. इस वीडियो में उन्होंने बिना नाम लिए हमदर्द कंपनी के रूह अफ़ज़ा शरबत पर निशाना साधा और दावा किया कि इस शरबत की बिक्री से होने वाली आय मस्जिदों और मदरसों के निर्माण में लगाई जाती है.

इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि पतंजलि के शरबत की आय गुरुकुल, आचार्यकुलम और भारतीय शिक्षा बोर्ड जैसी संस्थाओं में जाती है. ​हमदर्द कंपनी ने बाबा रामदेव के इस बयान को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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