संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अधिवक्ता अनिल मिश्रा की सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी को लेकर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।
एफआईआर में उन्हें सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट डालने का दोषी करार दिया गया है। श्री मिश्रा के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध धारा 223, 353 (2), 196(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 का घटित करना पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

एडवोकेट अनिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज एफ आई आर
उल्लेखनीय है कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अधिवक्ता अनिल मिश्रा द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उनके तमाम अनुयायियों में आक्रोश देखा जा रहा था।
कई जगह प्रशासन को ज्ञापन भी सोंपे गए जिसमें उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई।ज्ञापन में अनिल मिश्रा द्वारा डॉ० अम्बेडकर को ‘गंदा व्यक्ति, अंग्रेजों का गुलाम और उन्हें संविधान निर्माता न कहा जाए ऐसा वक्तव्य दिए जाने की कड़ी निंदा की गई।
बसपा ने मांग की है कि इस मामले में अनिल मिश्रा के खिलाफ राष्ट्रद्रोह और सामाजिक सौहार्द भंग करने की धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए।