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सावधान !यदि आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है तो देना पड़ेगा 10 हजार का जुर्माना

क्या अपने पैन कार्ड को आप ने आधार से लिंक करवा लिया है? अगर नहीं, तो जल्द करवा लें। नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से इसके लिए 31 मार्च 2020 आखिरी तारीख तय की गई है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति का परमानेंट एकाउंट नंबर (PAN) कार्यरत नहीं रहेगा।

यदि करदाता ने इनऑपरेटिव हुए पैन कार्ड को ही प्रयोग किया तो आयकर के नियमों के अनुसार उसके ऊपर 10000 रुपये की पेनल्टी देय होगी।

यह जानकारी देते हुए सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि जिन लोगों का पैन कार्यरत नहीं है, वे विभागीय कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। आयकर की धारा 272बी के अनुसार यदि पैन कार्यरत नहीं रहा तो यह माना जाएगा कि विधिक मांग के अनुसार पैन उपलब्ध नहीं कराया गया।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार अभी भी पूरे देश में 30 फीसदी से ज्यादा लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है।

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