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सुप्रिम कोर्ट ने कहा पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं हदिया शफीन

 

दिल्ली : ‘केरल लव जिहाद’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.  सुप्रीम कोर्ट ने हादिया और शफीन की शादी को बहाल कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए अपने फैसेले में कहा है कि हादिया शफीन जहान पति-पत्नी की तरह रह सकेंगे.

बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों की शादी को शून्य करार दिया था. शफीन जहान ने हाईकोर्ट के फैसले को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी. कोर्ट ने कहा कि NIA मामले से निकले पहलुओं पर जांच जारी रख सकता है.

केरल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी को रद्द नहीं करना चाहिए था. ये शादी वैध है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हादिया को सपने पूरे करने की पूरी आजादी है.

वहीं, NIA ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में जांच लगभग पूरी हो चुकी है. केवल दो लोगों से पूछताछ नहीं हुई है क्योंकि अभी वो विदेश में हैं. NIA ने कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया तब हमनें इस मामले की जांच शुरू की.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NIA के जांच में हम दखल नहीं दे रहे हैं. NIA किसी भी विषय में जांच कर सकती है लेकिन किसी दो वयस्क की शादी को लेकर कैसे जांच सकती हैं?  सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर दो वयस्क शादी करते हैं और सरकार को लगता है कि किसी शादी शुदा दंपति में से कोई गलत इरादे से विदेश जा रहा है, तो सरकार उसे रोकने में सक्षम है.

सुप्रीम कोर्ट ने फिर सवाल उठाया कि हेवियस के आधार पर शादी को कैसे रद्द किया जा सकता है? हालांकि, NIA ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है. NIA ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सैफीन के ख़िलाफ़ 153A, 295 A और 107 के तहत FIR दर्ज की है.

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