HomeBreakingसुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत के आदेश दिए

उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा विचारधारा, मतभेदों के आधार पर लोगों को निशाना बनाए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की। 

आत्महत्या के लिए उकसाने के दो साल पुराने मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्बन गोस्वामी को  सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देदी है।

याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज धनन्जय वाई चंद्रचूड़ और जज इन्दिरा बनर्जी की पीठ अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत की अपील पर सुनवाई की। दरअसल, रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक को अंतरिम जमानत देने से इनकार करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अर्नब की अपील दायर होने के कुछ घंटों के भीतर ही शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने इसे आज के लिए यानी 11 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया था ।अधिवक्ता निर्निमेष दुबे के माध्यम से दायर इस अपील पर सुप्रीम कोर्टने सुबह साढ़े दस बजे से सुनवाई प्रारंभ करके शाम 4.30 बजे अंतरिम जमानत के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान

– उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा विचारधारा, मतभेदों के आधार पर लोगों को निशाना बनाए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लगातार ऐसे मामले देख रहे हैं जहां उच्च न्यायालय लोगों को जमानत नहीं दे रहा और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने में नाकाम रहा है।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments