नई दिल्ली 27 मई 2026/सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी SIR प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को SIR के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है.
‘SIR प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए SIR प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया से अलग है. अदालत ने माना कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से जुड़ी हुई है. कोर्ट ने कहा कि कानून चुनाव आयोग को किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण कराने का अधिकार देता है, इसलिए SIR को अवैध नहीं कहा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व कानून और उससे जुड़े नियमों की जगह नहीं लेती.