9नई दिल्ली
INX मीडिया केस में दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद फरार चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बचाव में एक अन्य कांग्रेस नेता व सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील कपिल सिब्बल सामने आए लेकिन उनकी दलील भी काम नहीं आई फरार चल रहे चिदम्बरम को आज सुप्रीम कोर्ट से भी तत्काल राहत नहीं मिल पाई । जस्टिस एनवी रमना की पीठ ने केस के बिना लिस्टिंग हुए सुनवाई से इनकार कर दिया है और कहा कि इस मामले में उन्हें कल सुबह तक इंतजार करना होगा। इस केस के लिस्टिंग पर फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ही करेंगे। इससे पहले कोर्ट ने चिदंबरम की याचिका को भी दोषपूर्ण बताया था।
गुरुवार तक करना होगा चिदंबरम को इंतजार
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पूर्व वित्त मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट कहीं भाग नहीं रहे हैं। हालांकि, इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की याचिका दोषपूर्ण है और इसके त्रुटिरहित होने के बाद ही लिस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है। जस्टिस रमना ने कहा, ‘इससे अधिक हम और कुछ नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता को कम से कम कल सुबह तक का इंतजार करना ही होगा।’
‘CJI बोले तो कर सकता हूं सुनवाई’
इसके आगे रजिस्ट्रार ने अदालत को जानकारी दी कि लिस्टिंग पर फैसला CJI को करना है, लेकिन हमें अभी उनके आदेश का इंतजार है। कोर्ट को बताया गया कि चीफ जस्टिस अभी अयोध्या मामले को सुन रहे हैं, ऐसे में उन्हें बीच में टोका नहीं जा सकता है। कपिल सिब्बल ने आग्रह किया कि अगर सभी खामियां दूर हो गई हैं तो मामला सुना जाए। सिब्बल के जोर देने के बाद जस्टिस रमना ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस उन्हें आदेश देते हैं तो वह इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं।
सिब्बल ने लुकआउट नोटिस पर उठाए सवाल
कांग्रेस सांसद के खिलाफ जारी किए गए लुकआउट नोटिस पर भी उनके वकील कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया। उन्होंने कोर्ट से कहा, ‘मेरे क्लाइंट कहीं भाग नहीं रहे और न छुपे हैं। इसके बावजूद उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। सीबीआई ने उनके घर के बाहर भी नोटिस चस्पा किया है।’ सिब्बल ने एक बार फिर कोर्ट से अग्रिम जमानत पर सुनवाई का अनुरोध किया।