नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली समेत पूरे NCR में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बैन आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा और 30 नवंबर तक रहेगा। NGT ने कहा कि यह आदेश देश के उन सभी कस्बों और शहरों में भी लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में हवा की क्वालिटी का लेवल पूअर या इससे ऊपर की कैटेगरी तक चला गया था। इस दायरे में ग्वालियर जैसे शहर भी आ सकते हैं। बढ़ते प्रदूषण और कोरोना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। NGT ने कहा है कि पटाखे खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए चलाए जाते हैं, मौतों और बीमारियों के लिए नहीं।
NGT के आदेश के मुताबिक सभी तरह के पटाखे बेचने और चलाने पर सोमवार रात 12 बजे से 30 नवंबर की रात 12 बजे तक रोक लागू रहेगी।
पटाखों पर बैन देश के उन सभी कस्बों और शहरों में लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में हवा की क्वालिटी का लेवल पूअर या इससे ऊपर की कैटेगरी तक चला गया था।अगर आपके शहर में नवंबर 2019 में हवा की क्वालिटी मॉडरेट या इससे नीचे के लेवल पर थी, तो प्रदूषण रहित पटाखे बेचे और चलाए जा सकते हैं। लेकिन, दिवाली और छठ पर सिर्फ 2 घंटे की छूट मिलेगी। यह 2 घंटे राज्य सरकारों की तरफ से तय समय के मुताबिक होंगे। अगर राज्यों की तरफ से कोई समय तय नहीं किया गया तो दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक और छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक छूट रहेगी।
जिन शहरों में प्रदूषण नहीं है वहां पटाखों पर बैन का फैसला ऑप्शनल रहेगा। यानी NGT का आदेश लागू करना जरूरी नहीं होगा। लोकल अथॉरिटी चाहें तो हालात देखकर अपने हिसाब से गाइडलाइंस तय कर सकती हैं।
कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए NGT ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि किसी भी सोर्स से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष मुहिम चलाएं।