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लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर कई संगठनो ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी कुछ पहले ही लव जिहाद के खिलाफ प्रदेश में सख्त कानून बनाने का एलान किया है, जिसके बाद इसे लेकर मंत्रालय में बैठक भी हो चुकी है। इस मामले को लेकर अब हिन्‍दू जागरण मंच, विश्‍व हिन्‍दू परिषद, धर्मजागरण मंच एवं अधिवक्‍ता परिषद सीएम शिवराज को धन्‍यवाद ज्ञापित किया है।

उल्‍लेखनीय है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्‍यमंत्री भी लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने का एलान कर चुके हैं। उ.प्र. सरकार गत मंगलवार को ही इसे लेकर ‘उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020’ लायी है।

मप्र के मुख्यमंत्री आवास में ज्ञापन देने बुधवार को हिंदू जागरण मंच प्रदेश संगठन मंत्री  मनीष उपाध्‍याय, मालवा प्रांत संगठन मंत्री राजेश भार्गव, विश्‍व हिन्‍दू परिषद से मध्‍य क्षेत्र मंत्री राजेश तिवारी, हिन्‍दू जागरण मंच से मध्‍य भारत प्रांत अध्‍यक्ष राजीव दण्‍डोतिया, प्रांत उपाध्‍यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा, , धर्म जागरण से मध्‍य भारत प्रांत प्रमुख जितेन्‍द्र राठौर एवं अधिवक्‍ता परिषद से मध्‍य क्षेत्र मंत्री दीपेन्‍द्र सिंह कुशवाह तथा मध्‍य भारत प्रांत मंत्री रविन्‍द्र उपस्‍थ‍ित थे । भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत भी वहां विशेष तौर पर उपस्‍थ‍ि‍त थे।

अपने धन्‍यवाद ज्ञापन में मंच द्वारा कहा गया है कि इस निर्णय का मंंच ह्दय स्‍वागत करता है कि आपकी सरकार ”लव जिहाद”जैसे विषय को लेकर संवेदनशील है और जल्‍द इसके विरोध में सख्‍त कानून बनाने जा रही है। वास्‍तव में मध्‍य प्रदेश का शासकीय आंकड़ा ही बताता है कि अकेले भोपाल में प्रति सप्‍ताह 04 आवेदन धर्म परिवर्तन के आते हैं। वहीं, चोरी छिपे बेटियों को बहला-फुसलाकर भगाने के अनगिनत मामले सामने आते हैं।

यह तो सिर्फ राजधानी भोपाल की स्‍थि‍ति है। इसी तरह से यदि 52 जिलों को इससे जोड़कर देखा जाए तो सैकड़ों बेटियों को इस ”लव जिहाद” का षड्यंत्रपूर्वक शिकार बनाया जा रहा है। बालिगों के कानूनी आवेदनों को छोड़ दिया जाए तो आए दिन ऐसे तामम मामले सामने आते हैं, जिसमें हिन्‍दू बेटियों को 18 वर्ष पूर्ण करने के पहले ही भगाकर ले जाया जाता है। ऐसे मामलों में कईयों की तो अब तक जानकारी भी नहीं लग सकी है।

ज्ञापन में कहा गया है कि प्रेम करना गुनाह नहीं, लेकिन इसके लिए हिन्‍दू पहचान रखकर षड्यंत्र कर प्रेम का नाटक करने को अवश्‍य ही हिन्‍दू जागरण मंच गुनाह मानता है, ऐसे में इसे आपने रोकने के लिए जो निर्णय लिया है, उसके लिए हम सभी ”हिन्‍दू जागरण मंच” के सदस्‍य आपका ह्दय से स्‍वागत करते हैं।

उधर, राज्य के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 10 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र के मुताबिक, लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सज़ा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा ।  हालांकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा । गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने बताया कि जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जायेगा।

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