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बड़ी राहत : आधार को पैन से लिंक करने की तारीख 3 महीने बढ़ाई

मोदी सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है, यानी अब आपके पास पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का वक्त रहेगा। यह ऐलान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार शाम को किया। अभी तक यह डेडलाइन 30 जून 2021 थी। इसके अलावा सरकार ने कर कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश, विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत कर से जुड़ी कई समय सीमाएं बढ़ायी। वहीं अब कोविड के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्‍यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

बता दें कि सरकार द्वारा तय डेडलाइन तक अगर पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव पैन के जरिये व्यक्ति ऐसे वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा, जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी है साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा।

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