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दीनदयाल माॅल की फजीहत पहले 12 लाख का का जुर्माना अब 12 प्रतिशत ब्याज

दीनदयाल माॅल ने जमा नहीं किया जुर्माना लगा अतिरिक्त12 प्रतिशत ब्याज

ग्वालियर /-ग्वालियर शहर के प्रसिद्व दीनदयाल माॅल द्वारा निगम के विज्ञापन शाखा की बिना अनुमति लिए व्यवसायिक विज्ञापन विभिन्न प्रतिष्ठानों का जिसमें स्मार्ट बाजार  ,फन सिनेमा,मनीष ज्वेलर्स, एमऐटी इंटरनेशनल स्कूल, डेनिसन वियर बेस्ट शॉपिंग ग्वालियर ,अक्सा इंटरनेशनल इंडिया नंबर-01 ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट शामिल है किया जा रहा था,इसके चलते दीनदयाल माॅल पर 12 लाख 21 हजार रूपये का जुर्माना 13 फरवरी 2023 को लगाया गया था, लेकिन अभी तक जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर विज्ञापन शाखा ने दीनदयाल माॅल पर जुर्माना राशि 12 लाख 21 हजार रूपये  पर 12 प्रतिशत की ब्याज राशि जोडकर नोटिस भेजा है। नोटिस में जुर्माना पर 12 प्रतिशत की दर से 4015 रूपये जोडकर भेजी है। राशि जमा नहीं करने पर दीनदयाल माॅल के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।
नगर निगम की विज्ञापन शाखा के द्वारा बिना अनुमति विज्ञापन करने वालों को नोटिस जारी किया हंै। इन नोटिस में सभी को जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया है। कई प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जुर्माना जमा नहीं किया है। समयसीमा निकल जाने के बाद ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम की विज्ञापन शाखा ने ब्याज राशि जोडकर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कन्याल के निर्देश पर अपर आयुक्त श्री आरके श्रीवास्तव, उपायुक्त श्री सुनील चैहान के निर्देशन में विज्ञापन शाखा के सहायक नोडल अधिकारी श्री संदीप शर्मा ने दीनदयाल माॅल को ब्याज राशि जोडकर 12 लाख 25 हजार 15 रूपये तत्काल जमा करने का नोटिस जारी किया है।

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