बहस रात्रि 2.10 बजे से सुबह 5.30 बजे तक चली ,सुप्रीम कोर्ट ने यदुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक से इंकार करते हुए उसने सुबह 10.30 बजे से फिर सुनवाई का निर्णय लिया साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही उनके विधायकों की सूची मांगी है।
नई दिल्ली कर्नाटक के राज्यपाल के बीएस येद्दयुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस मामले पर उनकी याचिका स्वीकार कर ली और रात के 2.10 बजे पर सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई शुरू की। इस बेंच में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सीकरी और जस्टिस बोबडे शामिल थे। मामले में केंद्र सरकार की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, भाजपा की ओर से पूर्व अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए।
बहस सुबह 5.30 बजे तक चली ,सुप्रीम कोर्ट ने यदुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक से इंकार करते हुए उसने सुबह 10.30 बजे से फिर सुनवाई का निर्णय लिया साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही उनके विधायकों की सूची मांगी है।