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चिकन बिरयानी गंगा नदी में फेंकने के आरोप में गिरफ़्तार 14 लोगों की ज़मानत याचिका ख़ारिज

वाराणसी 1 अप्रैल 2026/इफ़्तार के बाद बची हुई चिकन बिरयानी गंगा नदी में फेंकने के आरोप में गिरफ़्तार सभी 14 मुस्मिम युवाओं को बुधवार को वाराणसी सेशन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है.

लाइव लॉ के मुताबिक , कोर्ट ने आदेश देने से पहले कहा कि, “वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना प्रथमदृष्टया यह साबित करता है कि ये घटना सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने के उद्देश्य से की गई है.”

“धार्मिक भावनाओं को भड़काना तथा उसे सोशल मीडिया से प्रसारित करना अपराध की गंभीरता को और अधिक बढ़ाता है. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इफ़्तार के बाद ईद और दूसरे त्यौहार मनाये जाने थे.”

वाराणसी के कोतवाली थाने को 16 मार्च को मिली एक शिकायत के आधार पर अज्ञात के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है.

ये शिकायत वाराणसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने की थी.

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