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अब आप भी उड़ा सकेंगे ड्रोन सरकार ने तैयार की नियमावली

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नई दिल्ली: भारत में ड्रोन उड़ाने को लेकर कई तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, लेकिन जल्द ही देश में ड्रोन उड़ाने को कानूनी मंजूरी मिल सकती है। नागर विमानन मंत्रालय ने इसके लिए एक नियमावली  तैयार कर ली है जो एक दिसंबर से लागू होगी। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को अपने ड्रोन, पायलट और मालिकों का एक बार पंजीकरण कराना जरूरी होगा।

प्रत्येक फ्लाइट उपयोगकर्ता को मोबाइल एप के जरिए अनुमति लेनी होगी और तुंरत ही स्वचालित तरीके से इसका उत्तर यानि परमिट मिलने और नहीं मिलने की जानकारी मिल जाएगी। डिजिटल अनुमति के बिना उड़ान भरने वाला कोई भी ड्रोन टेकऑफ नहीं कर सकेगा

ड्रोन को केवल दिन के समय ही उड़ाने की अनुमति होगी। एयरस्पेस को तीन भागों में विभाजित किया गया है- रेड जोन (उड़ान की अनुमति नहीं होगी), यलो जोन (नियंत्रित वायु क्षेत्र), और ग्रीन जोन (स्वचालित अनुमति)।
आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली में अब ड्रोन कैमरे उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी है। वजन के हिसाब से ड्रोन की पांच श्रेणियां निर्धारित हैं, जिनमें नैनो ड्रोन- 250 ग्राम, माइक्रा ड्रोन- 250 ग्राम से दो किलो, मिनी ड्रोन- दो किलो से 25 किलो, स्मॉल ड्रोन- 25 किलो से 150 किलो और लार्ज ड्रोन- 150 किलो शामिल है।
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