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दागियों को मिली चुनाव लड़ने की छूट लेकिन मीडिया में बताना होगा अपराधी रिकॉर्ड

नई दिल्ली| देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनावय है| दागी उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है|  सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं पर आरोप साबित नहीं होने तक चुनाव लड़ने पर रोक की याचिका खारिज़ कर दी है. यानी कि कोई भी दाग़ी नेता फिलहाल चुनाव लड़ सकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद को इस बारे में क़ानून लाना चाहिए|

दरअसल, याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय हो गए हों और पांच साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान हो तो उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दागी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की राहत दी है|

सुनवाई करते हुए मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि किसी भी नेता के खिलाफ चार्टशीट के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है| कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी,  राजनीतिक पार्टी सारी सूचना को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डाले, सरकार कानून बनाये ताकि आपराधिक रिकॉर्ड के लोगों की राजनिति में एंट्री रोकी जा सके|

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