राज्य सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति को लेकर 24 घंटे में आदेश बदल दिया है। नए आदेश में कहा गया है कि अब रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राइवेट अस्पतालों व नर्सिंग होम को स्टॉकिस्ट के माध्यम से सप्लाई होगी। स्टॉकिस्ट या प्राइवेट अस्पतालों के लिए जिला प्रशासन आवंटन में अब नहीं लगेगा। जबकि 15 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों को इंजेक्शन आवंटित करने का अधिकार कलेक्टर को दिया था।
नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन पी नरहरि ने बताया है कि अब रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण स्टॉकिस्ट के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में अस्पतालों एवं नर्सिंग होम को होगा। स्टॉकिस्ट या अस्पतालों के लिए जिला प्रशासन अब आवंटन में नहीं लगेगा। जिला प्रशासन एवं संबंधित जिले का औषधि निरीक्षक यह जरूर सुनिश्चित करेगा कि इस इंजेक्शन का जिले के सभी प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों और नर्सिंग होम में ठीक से बंटवारा हो जाए।
उन्होंने बताया कि अस्पताल, नर्सिंग होम तथा स्टॉकिस्ट इस इंजेक्शन के वितरण का लेखा-जोखा जिला प्रशासन एवं औषधि निरीक्षक को देंगे। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन आसानी से मिल सके, इसके लिए अस्पतालों और संस्थानों में व्यवस्था की गई है।