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ईडी ने बीकानेर जमीन घोटाले के मामले में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी की 4.62 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीकानेर जमीन घोटाले के मामले में रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी की 4.62 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है.  ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में चार लोगों की 18,59,500 रुपये की चल संपत्तियां और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी मैसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटलिटी (प्राइवेट) लिमिटेड (अब एलएलपी) के स्वामित्व वाली 4,43,36,550 रुपये कीमत वाली एक अचल संपत्ति, जो नई दिल्ली के 268, सुखदेव विहार में स्थित है, शामिल हैं.

ईडी ने 2015 में सौदे के सिलसिले में आपराधिक मामला दर्ज किया था. बीकानेर के तहसीलदार ने इलाके में जमीन के आवंटन में कथित धोखाधड़ी के बारे में शिकायत की थी जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने प्राथमिकी और आरोपपत्र दायर किए थे. इस इलाके को भारत-पाकिस्तान सीमा के नजदीक होने की वजह से संवेदनशील माना जाता है.

वाड्रा और उनकी मां मौरीन मंगलवार को जयपुर में ईडी के समक्ष पेश हुए थे. कांग्रेस वाड्रा की पत्नी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उनके साथ जांच एजेंसी के दफ्तर तक गई थीं.

ईडी ने विदेश में कथित तौर पर अवैध तरीके से संपत्तियां खरीदने के मामले में वाड्रा के खिलाफ जांच के तहत उनसे दिल्ली में पिछले सप्ताह तीन दिन तक पूछताछ की थी.

क्या है पूरा मामला?

बीकानेर के कोलायत जमीन घोटाल में कथित रूप से फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर कई संदिग्ध नामों से जमीन आवंटित करा ली. यह जमीन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से विस्थापित होने वाले लोगों को देने के लिए थे. राजस्थान पुलिस ने इस मामले में पहले 18 चार्जशीट दाखिल किए थे और बाद में दो और चार्जशीट दाखिल किए गए थे

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