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घर खरीदारों को सरकार ने दिया GST के जरिये बड़ा तोहफा

केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले घर खरीदारों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के जरिये बड़ा तोहफा दिया है. पिछले काफी दिनों से घर खरीदारों को राहत देने की उम्मीद की जा रही थी, सरकार ने भी संकेत दिया था कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसपर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है.

घर खरीदारों को बड़ी राहत

दरअसल, रविवार को हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने निर्माणाधीन (अंडर कंस्ट्रक्शन) परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा किफायती घरों में भी जीएसटी के जरिये बड़ी राहत देने की कोशिश की गई. किफायती घरों पर जीएसटी 8 फीसदी से घटाकर महज 1 फीसदी कर दिया गया है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया अब सस्ते घरों पर जीएसटी दर बिना टैक्स इनपुट क्रेडिट के 8 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दी गई है.

किसे मिलेगा फायदा?

जीएसटी काउंसिल ने किफायती दर की परिभाषा भी बताया. महानगरों में 45 लाख रुपये तक की लागत वाले और 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के मकानों को इस श्रेणी में रखा जाएगा. इसी तरह छोटे-मझोले शहरों में 90 वर्ग मीटर तक के मकानों को इस श्रेणी का माना जाएगा. आवासीय परियोजनाओं के लिए जीएसटी की ये दरें एक अप्रैल, 2019 से लागू होंगी.

जेटली ने बताया बड़ा फैसला

जेटली ने कहा, ‘जीएसटी दर में कमी का फैसला निश्चित रूप से घर निर्माण क्षेत्र को बल प्रदान करेगा. वित्त मंत्री ने बताया कि लॉटरी पर जीएसटी के बारे में फैसला आगे के लिए टाल दिया गया है. इस बारे में प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक फिर होगी. इस समय राज्य सरकारों द्वारा संचालित लॉटरी योजनाओं पर 12 फीसदी और राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत लॉटरी पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है.

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