निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2018 में सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची वितरित की है, जिसके आधार पर मतदान की सुविधा मिलेगी। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, पैनकार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों अथवा डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों तथा विधायकों को जारी सरकारी पहचान-पत्र और राज्य एवं केन्द्र के कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य पब्ल्कि लिमिटेड कम्पनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र के आधार पर 28 नवम्बर को मतदान किया जा सकेगा।
मतदाता पर्ची नहीं है तो इन पहचान पत्रों के आधार पर आप कर सकेंगे मतदान
RELATED ARTICLES