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मध्यप्रदेश में पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में कैशलेस इलाज की राशि बढ़ाई गई

कैबिनेट की बैठक में हुए कई निर्णय जनसंपर्क मंत्री मिश्रा ने दी जानकारी

मुख्यमंत्री श शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज जनसम्पर्क विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश में पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में कैशलेस इलाज की राशि की सीमा को रूपए दो लाख से बढ़ाकर रूपए 4 लाख किए जाने का निर्णय लिया गया। पत्रकार कल्याण की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार निरंतर फैसले ले रही है।
आज ही जनसम्पर्क विभाग के एक अन्य एजेण्डे में मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम 2005 में परिवार की परिभाषा में आश्रित माता-पिता को भी शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया। अब पत्रकार के माता-पिता के इलाज का खर्च भी दिया जाएगा। सरकार को इससे 40 लाख रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना होगा। निर्णय के अनुसार आश्रित माता-पिता, जो शासकीय कर्मचारी न हों एवं उनकी पेंशन सहित समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपए एक लाख वार्षिक से अधिक नहीं हो, उनका नाम शामिल करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद ने आज राजस्व विभाग के अंतर्गत नवीन सात तहसीलों के सृजन का निर्णय लिया। इसमें देवरी जिला रायसेन, खुजनेर जिला राजगढ़, सुठालिया जिला राजगढ़, तहसील रन्नौद जिला शिवपुरी, झार्डा जिला उज्जैन, बहादुरपुर जिला अशोकनगर एवं पीथमपुर जिला धार को तहसील बनाने का निर्णय शामिल है। सृजित की गई प्रत्येक नवीन तहसील के लिए आवश्यक पदों का सृजन भी किया जाएगा। इसमें तहसीलदार-एक पद, नायब तहसीलदार-2, सहायक ग्रेड-2 के दो पद, सहायक ग्रेड-3 के चार पद, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के तीन पद, जमादार/दफ्तरी/बस्तावरदार के एक पद, वाहन चालक के एक पद और भृत्य का एक पद, कुल 20 पद सृजित किए जाएंगे।
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। नीति में उल्लेखित छूट/सुविधाओं के अनुसार निवेशकों को दिए जा रहे प्रोत्साहन की योजना-2016 का भी अनुमोदन किया। इस संबंध में शासन की साधिकार समिति को अन्य आवश्यक संशोधन/परिवर्धन के लिए अधिकृत किया गया।

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