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मध्यप्रदेश में 12 साल की बच्चियों से रैप पर फांसी की सजा को कैबिनेट की मंजूरी

रेप के मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त सजा देने को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट की बैठक में 12 साल तक की बच्चियों से रेप के मामले में दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा पर मुहर लगा दी है।

इसके साथ ही कैबिनेट ने गैंगरेप के मामले में दोषियों को मौत की सजा देने के लिए एक प्रस्ताव भी पास कर दिया है। रेप के दोषियों के खिलाफ जुर्माने और सजा को बढ़ाने के लिए दंड संहिता में संशोधन के प्रस्ताव को भी शिवराज सरकार ने हरी झंडी दे दी है। सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है।

बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार रेप के मामले में फांसी की सजा की वकालत कर चुके हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक में दंड विधि संशोधन विधेयक 2017 पर चर्चा हुई।

विधेयक के जरिए महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपियों की सजा में इजाफा करने का प्रस्ताव है। विधानसभा में पारित होने के बाद राज्य सरकार इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजेगी।

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