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सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली फरार चिटफंड कारोबारी मनीष को जमानत कारोबारी व सहयोगी साले पर हुआ इनाम घोषित

 

ग्वालियर /1 करोड़ सैंतालीस लाख रुपये की धोखाधड़ी कर फरार हुए चिटफंड कारोबारी मनीष लुधियानी की अग्रिम जमानत याचिका उच्चतम न्यायालय ने भी खारिज कर दी है। इधर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने मनीष लुधियानी व उसके सहयोगी राकेश आहूजा पर तीन-तीन हजार रुपयों का इनाम घोषित कर दिया है। धोखाधड़ी का शिकार बने व्यापारियों में से एक राजकुमार गेही का कहना है
कि चिटफंड कारोबारी मनीष लुधियानी अपने साले राकेश आहूजा के साथ मिलकर शहर के कई व्यापारियों को लगभग डेढ़ करोड़ रुपयों की चपत लगाकर बीते सितम्बर माह में फरार हो गया, इसके बाद अपने खून-पसीने की गाढ़ी कमाई गंवा बैठे व्यापारियों ने माधौगंज थाने में मनीष व उसके साले राकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी, रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी होते ही मनीष व राकेश ने पहले जिला व सत्र न्यायालय फिर उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई लेकिन दोनों ही जगह से याचिका खारिज होने के बाद बीते रोज सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है।

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