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8 लाख 40 हजार रूपए की रिश्वत मागने की शिकायत पर सहायक श्रमायुक्त मिश्रा निलंबित

जाँच के लिये तीन सदस्यीय समिति गठित

ग्वालियर 30 जुलाई 2020/ राज्य शासन ने ग्वालियर के सहायक श्रमायुक्त श्री एच सी मिश्रा को निलंबित कर दिया है। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल से संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण योजना में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत संज्ञान में आने पर राज्य शासन ने यह कार्रवाई की है। कौशल विकास योजना से संबंधित एजेन्सी से श्री मिश्रा द्वारा 8 लाख 40 हजार रूपए की रिश्वत माँगी जाने की जानकारी राज्य शासन के संज्ञान में आई थी। राज्य शासन के श्रम विभाग ने ग्वालियर के सहायक श्रमायुक्त का प्रभार सहायक श्रमायुक्त सह सहायक सचिव मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल श्रीमती रजनी मालवीय को सौंपा है।
ग्वालियर में पदस्थापना के दौरान श्री मिश्रा द्वारा की गईं अनियमितताओं की शिकायतें प्रथम दृष्टया मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमों के तहत कदाचरण की श्रेणी में आती हैं। राज्य शासन के श्रम विभाग ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन पाए जाने पर सहायक श्रमायुक्त श्री एच सी मिश्रा को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर उनका मुख्यालय रहेगा।
एक माह में जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी समिति
सहायक श्रमायुक्त श्री एच सी मिश्रा द्वारा की गईं अनियमितताओं की जाँच के लिये अपर श्रम आयुक्त श्री प्रभात दुबे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जाँच समिति गठित की गई है। समिति में उप श्रम आयुक्त मुख्यालय इंदौर व सहायक श्रमायुक्त एवं सहायक सचिव मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल श्रीमती रजनी मालवीय को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। जाँच समिति से एक माह के भीतर अपने अभिमत सहित विस्तृत तथ्यात्मक जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है।

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