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पैन और आधार लिंक की समय सीमा समाप्त नहीं कराने वालों का क्या होगा ?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार लिंकिंग के लिए 30 जून 2023 की डेडलाइन घोषित की थी.

यानी अगर आपने पैन 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया तो एक जुलाई 2023 से ये निष्क्रिय हो जाएगा.

इससे आपको बैंकिंग समेत उन सभी कामों में दिक्क़त आएगी, जिनमें पैन की ज़रूरत पड़ती है.

चूंकि शेयर और दूसरे निवेश बाज़ार में किसी भी ट्रांजेक्शन की पहचान पैन से ही होती है, इसलिए सेबी ने मौजूदा निवेशकों को भी पैन और आधार लिंक करने की सलाह दी है.

यूं कराएं पैन और आधार लिंक

www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाकर पैन को आधार नंबर से लिंक करा सकते हैं.

  • फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें.
  • अपने आधार कार्ड के मुताबिक़ अपना नाम डालें.
  • अगर आपके आधार कार्ड पर केवल आपकी जन्म तारीख़ का उल्लेख है तो आपको बॉक्स में सही चिह्न लगाना होगा.
  • अब वेरिफाई करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड लिखें.
  • “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें.
  • आपकी स्क्रीन पर एक पॉप-अप मैसेज आएगा. इसमें लिखा आएगा- आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा.
  • नेत्रहीन उपयोगकर्ता OTP के लिए अनुरोध कर सकते हैं जो कैप्चा कोड के बजाय रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
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