Homeग्वालियर अंचलअब 25 अप्रैल से निशुल्क बनेंगे आयुष्मान कार्ड ,जानिए कैसे

अब 25 अप्रैल से निशुल्क बनेंगे आयुष्मान कार्ड ,जानिए कैसे

शहर के सभी जनमित्र केन्द्रों, क्षेत्रीय कार्यालयों और लोक सेवा केन्द्रों पर 25 अप्रैल से
नि:शुल्क बनेंगे आयुष्मान कार्ड ,कलेक्टर एवं निगम आयुक्त ने बैठक लेकर दिए निर्देश

ग्वालियर / आयुष्मान भारत योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को पाँच लाख रूपए प्रति परिवार के मान से सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। योजना के तहत चयनित अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक को पाँच लाख रूपए तक का नि:शुल्क इलाज उपलब्ध होता है। योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसके लिये शहरी क्षेत्र में सभी 26 जनमित्र केन्द्रों, 25 नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ ही 5 लोक सेवा केन्द्रों पर 25 अप्रैल से प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जाएगा।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयुष्मान कार्ड तैयार करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कान्याल सहित नगर निगम के अपर आयुक्त श्री मुकुल गुप्ता एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम अधिकारी एवं निगम के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में शहरी क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड तैयार करने का कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। इसके लिये नगर निगम के सभी जनमित्र केन्द्रों, क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ ही लोक सेवा केन्द्रों पर भी नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।
नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कान्याल ने बताया कि 25 अप्रैल को प्रात: 10.30 बजे से बाल भवन के सभाकक्ष में क्षेत्रीय सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर के मुख्य आतिथ्य में आयुष्मान कार्ड तैयार करने की एक कार्यशाला भी आयोजित की जायेगी। जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित विभागीय अधिकारी शामिल होंगे। 25 अप्रैल को बाल भवन में भी नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जायेगा। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड तैयार करने के संबंध में जन जागरूकता के लिये विशेष प्रचार अभियान भी चलाया जायेगा।
बैठक में जानकारी दी गई कि आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नि:शुल्क करने का निर्णय शासन द्वारा किया गया है। इसके लिये व्यक्ति को कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडी, आधारकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के कार्ड पृथक-पृथक बनेंगे। आधार कार्ड के साथ-साथ ड्रायविंग लायसेंस, जन्म प्रमाण-पत्र अथवा कोई भी शासकीय परिचय पत्र जिसमें फोटो लगा हो, लेकर हितग्राही आ सकता है।

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