नई दिल्ली 31 जुलाई 2026/दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत चार अन्य दोषियों को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है.
कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने अभियोजन पक्ष की मौत की सज़ा की मांग को ख़ारिज कर दिया और इसके बजाय पांचों दोषियों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई.
बार एंड बेंच के मुताबिक़ कोर्ट ने कहा कि भले ही यह अपराध बहुत ही बर्बर और घिनौना था, लेकिन दोषियों के सुधरने की गुंजाइश अभी भी है.
दिल्ली पुलिस ने हुसैन और दूसरे दोषियों के लिए मौत की सज़ा की मांग की थी. पुलिस का कहना था कि शर्मा की हत्या बहुत बेरहमी से और सोच-समझकर की गई थी.
अदालत ने नज़ीर, आसिम, जावेद और अनस को भी उन्हीं अपराधों के लिए दोषी ठहराया.
कोर्ट की सुनवाई के बाद ताहिर हुसैन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से इंसाफ़ मिलेगा.