HomeBreakingजानिए इस गाइडलाइन के साथ खुलेंगे मध्यप्रदेश के धार्मिक स्थल,आधिकारिक सूचना जारी

जानिए इस गाइडलाइन के साथ खुलेंगे मध्यप्रदेश के धार्मिक स्थल,आधिकारिक सूचना जारी

भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ने आज मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों को खोलने की आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। इस सूचना के साथ गाइडलाइन भी जारी की गई है। स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

धर्मस्थलों के लिए यह है गाइडलाइन

दो दर्शनार्थियों के बीच 2 मीटर की दूरी अनिवार्य है।
धर्मस्थल में प्रवेश करने वाले सभी नागरिकों के लिए फेस मास्क अनिवार्य होगा।
धर्मस्थल में प्रवेश करने से पहले कम से कम 40 से 60 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना अनिवार्य।
धर्मस्थल में यदि साबुन उपलब्ध नहीं है तो 20 सेकेंड तक सैनिटाइजर हाथों को साफ करना अनिवार्य।
धर्मस्थल के पूरे परिसर में थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
व्यवस्थापकों के लिए यह है गाइडलाइन
प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य।
लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए।
सर्दी-खांसी, बुखार आदि के मरीजों को प्रवेश की अनुमति न दी जाए।
फेस कवर करके आने वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए।
परिसर के बाहर पार्किंग में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना व्यवस्थापक ओं की जिम्मेदारी की।
जूते चप्पल स्टैंड में व्यवस्था सुनिश्चित करें कि लोग सेल्फ सर्विस का उपयोग करें।
धर्मस्थल एवं उसके आसपास पार्किंग, दुकाने, दर्शन क्षेत्र एवं हर उस क्षेत्र में जहां धर्मस्थल में आने वाले लोग एकत्रित होते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।
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