नई दिल्ली 17 अक्टूबर 2026/दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी के ख़िलाफ़ 2018 के मानहानि मामले में ज़मानती वॉरंट जारी किया.
लाइव ला के मुताबिक , साकेत कोर्ट में साउथ-ईस्ट ज़िले के जूडिशल मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास राहुल जैन ने यह आदेश जारी किया.
अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी को नोटिस तामील कराने की कोशिश की गई, लेकिन संबंधित परिसर बंद मिला. इसके बाद अदालत ने उनके ख़िलाफ़ ज़मानती वॉरंट जारी कर दिया.
दरअसल, यह मामला विकास सांकृत्यायन की ओर से दायर शिकायत से जुड़ा है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि ध्रुव राठी ने ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ शीर्षक से एक वीडियो अपलोड कर उसमें उनके ख़िलाफ़ कई झूठे आरोप लगाए थे.
इस मामले की सुनवाई पहले 20 नवंबर को होनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने इसे पहले कराने की मांग की थी.
शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया था कि उन्हें हरियाणा में ध्रुव राठी के आवास की जानकारी है, जिससे समन की तामील की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सकती है.
इस मामले में अब अगली सुनवाई 31 अक्तूबर को होगी.