विधुत वितरण कम्पनियों को कुल रू. 11.15 करोड की बकाया राशि की प्राप्ति हुई
ग्वालियर 09 नवम्बर 20251/ विलम्बित बिजली बिल के भुगतान पर मध्य प्रदेश सरकारद्वारा सरचार्ज में भारी छूट देने वाली समाधान योजना प्रदेश वासियों के लिए लाभकारी साबित हो रही है इसके अंतर्गत 3 नवंबर 2025 से 8 नवंबर 2025 तक प्रदेश के कुल 8163 उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लिया है, जिनकी कुल रू. 6.11 करोड की सरचार्ज की राशि माफ़ की जा चुकी है एवं वितरण कम्पनियों को कुल रू. 11.15 करोड की बकाया राशि की प्राप्ति हुई है।यह बात मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही ऊर्जा मंत्री ने बताया कि समाधान योजना 2025-26 में मध्य प्रदेश के 91.84 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। उन्होने बताया कि मध्य प्रदेश में 91.84 लाख उपभोक्ताओं पर बकाया मूल राशि रू. 8353.99 करोड है. एवं बकाया सरचार्ज की राशि रू. 3812.75 करोड है जो कि माफ़ी योग्य है. यह माफी योग्य राशि के भुगतान करने के तरीके एवं समयावधि पर सरचार्ज माफ़ी की राशि निर्भर करती है
ऊर्जा मंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में तीन बिजली वितरण कंपनियां हैं इसमें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सर्वश्रेष्ट प्रर्दशन करते हुए 10.31 करोड़ की बकाया राशि वसूल की है। इसी प्रकार पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी ने 45 लाख की राशि एवं पश्चिम क्षेत्र ने 84 लाख की राशि वसूल की है।
ऊर्जा मंत्री ने ग्वालियर रीजन की जानकारी देते हुए बताया कि समाधान योजना के अनतर्गत 17.92 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इनमें से 03 नवम्बर से 2484 उपभोक्ताओं ने लाभ ले लिया है। उन्होने बताया गया कि ग्वालियर जिले में 2 लाख 97 हजार उपभोक्ता इस योजना का लाभलाभावित होंगे। और अब तक 460 उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लेकर 1 करोड़ 7 लाख रूपये से भी अधिक राशि जमा कर 57 लाख रूपये सरचार्ज छूट प्राप्त कर लाभावित हुए हैं। इसी प्रकार भोपाल रीजन के 8 जिलों में 19 लाख समाधान योजना का लाभ ले सकते हैं. इनमें से 3 नवम्बर से 8 नवम्बर तक 3 हजार 925 उपभोक्ताओं ने लाभ उठाकर 2 करोड़ 81 लाख रूपये की राशि जमा कर 89 लाख रूपये सरचार्ज में छूट प्राप्त की है।
उन्होंने कहा कि समाधान योजना 2025-26 3 नवम्बर से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। यह योजना दो चरणों में लागू रहेगी। पहला चरण (3 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2025) में 60 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ रहेगा। इसी प्रकार दूसर चरण (1 जनवरी से 28 फरवरी 2026) में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जावेगा। इस योजना में दो प्रकार के भुगतान विकल्प दिये गये हैं। एक मुश्त भुगतान अधिकतम छूट रहेगी साथ ही छः किश्तों में भुगतान की आसान सुविधा उपलबध करायी गई है। इस योजना में घरेलू, कृषि गैर घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ता शामिल है। इस योजना में पंजीकरण हेतु न्यूनतम भुगतान के लिये घरेलू कृषि उपभोक्ताओं पर बकाया राशि का 10 प्रतिशत एवं गैर-घरेलू, औद्योगिक उपभोक्ताओं पर बकाया राशि का 25 प्रतिशत राशि जमा कराने का प्रावधान है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि समाधान योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए नजदीकी विद्युत केन्द्र या मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर विजिट करें अथवा कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क करें।