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शब्दशक्ति न्यूज़ की खबर का असर प्रशासन ने पूर्णतः प्रतिबंधित किये चायनीज पटाखे पहले 400 किलो बिक्री की दी थी छूट

ग्वालियर /प्रोफेशन नहीं मिशन के ध्येय वाक्य को लेकर पत्रकारिता करने वाले मीडिया हाउस शब्दशक्ति न्यूज़ की स्वदेशी को स्वीकार और चायनीज का बहिष्कार की मुहिम को एक बार पुनः सफलता मिली है.। शब्दशक्तिन्यूज़ पर प्रकाशित खबर के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन को चायनीज पटाखों की थोक बिक्री करने की इजाजत देने वाले अपने  आदेश को सांशोधित करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

शब्दशक्ति न्यूज़ द्वारा 8 अक्टूबर को प्रकाशित खबर और उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा जारी नया आदेश 
उल्लेखनीय है कि ग्वालियर कलेक्टर ने आगामी दीपावली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए विगत 8 अक्टूबर को ग्वालियर में थोक पटाखा बिक्री के लिए 14 दुकानों को आगामी 15 नवंबर तक लायसेंस प्रदान करने सम्बन्धि आदेश जारी किया था।
इस आदेश की. आश्चर्यजनक बात  यह थी कि इसमें एक थोक विक्रेता को कुल 450 किलो पटाखे बिक्री की छूट दी गई थी इसमें 400 किलो चायनीज और मात्र 50 किलो अन्य पटाखे रखने को इंगित किया गया था।
शब्दशक्तिन्यूज़ को जब इस बात का पता चला तो उसने तुरंत ही
“चायनीज पटाखों पर मेहरबान ग्वालियर जिला प्रशासन एक दुकानदार को 400 किलो चायनीज और केवल 50 किलो अन्य पटाखे रखने का दिया आदेश”
शीर्षक से खबर प्रकाशित करके लिखा था कि
 एक तरफ देश में चाइनीज  आतिशबाजी सहित अन्य चीनी सामन  के बहिष्कार का आंदोलन जारी है वहीं दूसरी ओर विस्फोटक अधिनियमों का हवाला देकर थोक व्यापारियों को जो आदेश जिला प्रशासन ने आज जारी किया है उसके अनुसार एक थोक दुकानदार को कुल 450 किलो आतिशबाजी रखने के लिए निर्देशित किया गया है जिसमें 400 किलो चाइनीज पटाखे और फुलझड़ी और  50 किलो अन्य अर्थात भारतीय पटाखे रखने को इंगित किया गया है। साफ है इस इस अजीबो गरीब दिशा निर्देश के बाद चायनीज पटाखों की बिक्री का रास्ता साफ हो गया है।  

 

 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने एसडीएम लश्कर के प्रतिवेदन और लायसेंसधारियों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर इस आशय के अलग-अलग आदेश जारी किए ।

शब्दशक्तिन्यूज़ ने इसपर खबर प्रकाशित करके 
सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया।  
 
इसके बाद जिला प्रशासन के चायनीज को बढ़वा देने वाले इस आदेश की व्यापक निंदा शुरू हुई और स्वदेशी के लिए कार्य कर रही तमाम संगठन इसके विरोध में लामबंध हो गए।
 
अपनी किरकिरी होते देख  ग्वालियर जिला प्रशासन हरकत में आया और बीते रोज उक्त आशय से जुड़ा संशोधित आदेश जारी किया जिसमें चायनीज पटाखों की बिक्री सम्बन्धी शब्द विलुप्त करते हुए उसके स्थान पर चोरसा पटाखे इस्तेमाल करते हुए लीथियम व अन्य घातक केमीकाल से युक्त चायनीज  पटाखों की बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की बात कही गई है।
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