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पटाखे चलाने से पहले प्रशासन की चेतावनी चलाने का समय व प्रतिबंधित पटाखों के प्रति किया आगाह

पटाखों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने एडीएम ने कंट्रोल रूम में ली बैठक

ग्वालियर, / सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पटाखों के संबंध दिए गए आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए अपर जिला दंडाधिकारी श्री इच्छित गढ़पाले ने सोमवार की शाम पुलिस कंट्रोल रूम में महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि दीपावली, गुरूपर्व व अन्य त्यौहारों पर पटाखों की लड़ी सहित अन्य प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और प्रतिबंधित पटाखों को चलाने को सख्ती से रोकें। जिस क्षेत्र में प्रतिबंधित पटाखे चलते पाए गए वहां के एसडीएम व थाना प्रभारी इसके लिये जवाबदेह होंगे।
एडीएम श्री गढ़पाले ने यह भी स्पष्ट किया कि दीपावली सहित अन्य त्यौहारों के दौरान ग्रीन क्रेकर्स पटाखों सहित अन्य गैर प्रतिबंधित पटाखे ही चलाये जा सकेंगे।
उन्होंने कहा आतिशबाजी विक्रेताओं से लड़ी सहित अन्य प्रतिबंधित पटाखों को जमा कराकर उन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट कराएँ।उन्होंने कहा आतिशबाजी की दुकानों से पटाखों के सेम्पल लेकर दीनदयालनगर स्थित मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला में जांच कराएं।
जिन पटाखों की तीव्रता विस्फोट स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसीमल से अधिक होगी, उन्हें चलाने पर प्रतिबंध है। इसी तरह जिन पटाखों के निर्माण में बेरियम साल्ट सहित अन्य हानिकारक विस्फोटक व रसायनों का उपयोग होता है उनके चलाने पर रोक है। घोषित शांति क्षेत्र मसलन अस्पताल व स्कूल इत्यादि के 100 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं चलाए जा सकते। रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर प्रतिबंध है।
बैठक में अतरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, सीएसपी, एसडीओपी और थाना प्रभारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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