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दीपावली पर अस्थायी आतिशबाजी दुकानों के लिए 5 से 14 अक्टूबर तक लिए जाएंगे आवेदन

23 अक्टूबर को लॉटरी से होगा दुकानों का आवंटन, 25 अक्टूबर से 18 नवम्बर तक रहेगी अवधि

ग्वालियर 28 सितम्बर 2026/ दीपावली त्यौहार के अवसर पर ग्वालियर जिले में विगत वर्षों की भाँति नगर निगम ग्वालियर सीमा क्षेत्र अंतर्गत ग्वालियर व्यापार मेला प्रांगण तथा अनुभाग डबरा, भितरवार व घाटीगांव में अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा चयनित स्थलों पर अस्थायी आतिशबाजी लायसेंस की दुकानों के लिये एक निश्चित अवधि के लिये अस्थायी लायसेंस दिए जायेंगे। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री सी बी प्रसाद ने अस्थायी आतिशबाजी लायसेंस के संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि एसडीएम मुरार ग्वालियर व्यापार मेला क्षेत्र के लिये तथा एसडीएम डबरा, घाटीगांव एवं भितरवार को अपने-अपने अनुभाग क्षेत्र में चिन्हित किए गए स्थानों पर समस्त विहित प्रक्रिया एवं सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए विगत वर्ष जारी किए गए अस्थायी आतिशबाजी लायसेंसियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें लायसेंस जारी करने की कार्रवाई कर लायसेंस जारी करने हेतु अधिकृत किया जाता है।
आतिशबाजी के अस्थायी लायसेंस जारी करते समय मध्यप्रदेश राज्य गृह विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी आदेशों एवं माननीय सवोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्य क्षेत्र द्वारा पारित आदेश एवं समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन एवं मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों एवं सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी अनुविभागीय क्षेत्रों में एकरूपता बनाए रखने की दृष्टि से आवेदन पत्र प्राप्ति से लेकर लायसेंस की अवधि प्रक्रिया को एकरूपता से अपनाया जाए। इसके लिये आवेदन पत्र आमंत्रण 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2026 तक, लायसेंस नवीनीकरण सूचना प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026, लॉटरी द्वारा लायसेंसियों को दुकान आवंटन 23 अक्टूबर 2026, लायसेंस वितरण 24 अक्टूबर 2026 से एवं दुकानों की अवधि 25 अक्टूबर से 18 नवम्बर 2026 तक रहेगी।
ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में लगने वाली आतिशबाजी दुकानों के लिये मेला प्राधिकरण को रख-रखाव एवं अन्य विभिन्न सुविधाओं के एवज में प्रत्येक दुकान के लिये 1500 रुपए प्रदान किए जाना निर्धारित किया गया है। प्रत्येक दुकानदार को उक्त राशि मेला प्राधिकरण कार्यालय में जमा कराना होगी। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि लायसेंस जारी करने के संबंध में की जाने वाली सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा इसके लिये निर्धारित दुकानों की संख्या के संबंध में जानकारी के लिये आतिशबाजी फुटकर विक्रेता संघ एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर सम्पूर्ण प्रक्रिया की सूचना एवं प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

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