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मध्यप्रदेश के मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को बडी राहत पेड न्यूज का आरोप खारिज बने रहेंगे मंत्री

नई दिल्ली। सांच को आंच नहीं यह कहावत आज चरितार्थ हुई, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेड न्यूज मामले में मध्यप्रदेश के जनसंपर्क , जलसंसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को बडी राहत देते हुए सिंगल बैंच के फैसले को निरस्त कर दिया और पेड न्यूज के आरोप को खारिज कर दिया। अब डॉ. नरोत्तम मिश्रा मंत्री पद पर बने रहेंगे।
दिल्ली उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने आज मप्र के जनसंपर्क मंत्री को लेकर चुनाव आयोग के उस फैसले को भी खारिज कर दिया जिसमें डॉ. मिश्रा को पेड न्यूज के मामले में अयोग्य करार दिया था। ज्ञातव्य है कि मंत्री डॉ. मिश्रा पर उनके खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लडऩे वाले पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने २००८ के चुनाव में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगाया था।
जिस पर निर्वाचन आयोग व हाईकोर्ट की सिंगल बैंच के आदेश के खिलाफ मंत्री डॉ. मिश्रा उच्चतम न्यायालय गये थे। उच्चतम न्यायालय ने मामले का निपटारा करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बैंच को निर्देश दिये थे।
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