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रेलवे क्लॉक रूम और लॉकरों के लिए अब करना होगा ज्यादा भुगतान

रेलवे के क्लॉक रूम और लॉकरों का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अब ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा. रेलवे बोर्ड ने अब मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) को स्टेशनों पर इस सुविधा का शुल्क बढ़ाने का अधिकार दे दिया है.

सेवा को आधुनिक बनाने के लिए शीघ्र ही बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. जिसमें कम्प्यूटरीकृत माल सूची शामिल होगी और सालाना मूल्य बढ़ाने की अनुमति होगी.

वर्तमान में रेलवे 24 घंटे के लिए लॉकर इस्तेमाल के लिए यात्रियों से 20 रुपए का शुल्क लेती है और प्रत्येक अतिरिक्त 24 घंटे के लिए 30 रुपए वसूले जाते हैं. पहले यह मूल्य 15 रुपए था.

वहीं क्लॉक रूम का शुल्क 24 घंटे के लिए 15 रुपए है. वर्ष 2000 में यह सात रुपए था. और प्रत्येक अतिरिक्त 24 घंटे के लिए यात्रियों से 20 रुपए लिए जाते हैं. इससे पहले यह शुल्क 10 रुपए था. नई नीति के अनुसार , ‘यह निर्णय लिया गया है कि स्थानीय स्थितियों के अनुसार डीआरएम को क्लॉक रूमों और लॉकरों के किराए बढ़ाने के पूरे अधिकार होंगे.’

यह सेवा व्यापक रूप से बैकपैकर्स और कई घरेलू पर्यटकों द्वारा उपयोग की जाती है. खास कर उन लोगों द्वारा जो किसी पर्यटक स्थल के लिए छोटी यात्राओं पर होते हैं.

एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया कि बहुत से लोग अपने सामान के साथ नहीं घूमते. उन्हें अपने सामान के लिए सुरक्षित जगह चाहिए होती है जो रेलवे मुहैया कराता है. रेलवे यह काम लंबे समय से करते आ रहा है.

उन्होंने कहा कि जिन स्टेशनों पर ज्यादा पर्यटक आते हैं वहां पर इसकी मांग ज्यादा है. इसलिए हमने सोचा कि उन स्टेशनों के अधिकारी को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वह कितना शुल्क तय करेगा.

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