HomeBreakingसीबीआई विवाद : सर्वोच्च न्यायालय ने एम नागेश्वर राव पर पाबंदी लगाई

सीबीआई विवाद : सर्वोच्च न्यायालय ने एम नागेश्वर राव पर पाबंदी लगाई

 नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई विवाद की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ आरोपों की जांच पूरी करने के लिए दो हफ्ते का वक्त दिया। साथ ही सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव पर पाबंदी भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागेश्वर राव कोई भी नीतिगत फैसला नहीं कर सकते। सीवीसी की इस जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र की ओर से अंतरिम डायरेक्टर नियुक्त नागेश्वर राव अब तक लिए गए अपने फैसलों को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपेंगे। इस बीच, कांग्रेस सीबीआई डायरेक्टर को हटाए जाने के खिलाफ दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में जांच एजेंसी के मुख्यालयों पर विरोध-प्रदर्शन कर रही है।

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