Homeप्रमुख खबरेंसार्वजनिक संम्पत्ति पर बैनर पोस्टर लगाना प्रतिबंधित

सार्वजनिक संम्पत्ति पर बैनर पोस्टर लगाना प्रतिबंधित

भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। अब प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति पर बैनर, पोस्टर लगाने पर कार्रवाई हो सकती है। चुनाव आयोन ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग रोकने के लिए मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत कार्रवाई करने के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं।

आदेश के मुताबिक सार्वजनिक संपत्ति के के विरूपण को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त जाए। जो डिप्टी कलेक्टर से कम स्तर का नहीं हो। इसके अलावा जिले में स्थित समस्त राज्य एवं केंद्रीय कार्यालय के प्रमुख को संपत्ति विरूपण की रोकथाम की कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखें। अब 10 सितंबर से प्रत्येक सोमवार को जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी इस संबंध में प्रतिवेदन देंगे।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments